Saturday, June 25, 2016

राजभाषा और राष्ट्रभाषा

राजभाषा और राष्ट्रभाषा 

राजभाषा का अर्थ हैं संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कम काज की भाषा। किसी देश में सरकारी कमकाज जिस भाषा में करने का निर्देश संविधान के प्रावधानों द्वारा दिया जाता हैं, वह उस देश की राज भाषा कही जाती हैं। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया हैं, किंन्तु साथ में यह भी प्रावधान किया गया हैं कि अंग्रेजी भाषा में भी केंद्र सरकार अपना कम-काज तब तक कर सकती है जब तक हिंदी पूरी तरह से राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं की जाती ।

          प्रारंभ में संविधान लागू होते समय सन 1950 में यह सीमा 15 वर्ष के लिए थी अर्थात अंग्रेजी का प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए 1965 तक ही हो सकता था, किंतु बाद में संविधान संशोधन के द्वारा इस अवधि को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया गया। यही कारण है कि संविधान द्वारा राजभाषा घोषित किए जाने पर भी केंद्र सरकार का अधिकांश सरकारी कामकाज अंग्रेजी में ही हो रहा हैं और वह भी अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। सरकार की राजभाषा के अतिरिक्त राज्यों की राजभाषा के रूप में भी हिंदी का प्रयोग स्वीकृत है। जिन राज्यों की राजभाषा हिंदी है वे है– उत्तर प्रदेश, हिमांचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा,मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड।

No comments:

Post a Comment